वीसा ( Visa ) मूलरूप रूप से दो तरह के होती हैं, इमिग्रेंट वीसा ( immigrant Visa )और नॉन-इमिग्रेंट वीसा ( Non-immigrant Visa )। अगर कोई भी व्यक्ति सीमित समय के लिए किसी देश जाना चाहता हो | जैसे घूमने( Visit ) या फिर बिज़नेस ( Business ) के लिए तो वह नॉन-इमिग्रेंट वीसा ( Non-immigrant Visa ) लेकर जाएगा। लेकिन आप दूसरे देश जाकर वहां रहना चाहते हो तो इसके लिए इमिग्रेंट वीजा लेना होता है। इन दोनों श्रेणी( Category ) में कई तरह के वीजा होते हैं, जो मूलतः दूसरे देश में ठहरने के समय ( Stay )और मकसद ( Motive ) पर निर्भर करते हैं।
स्टूडेंट वीसा (Student Visa ) : यह वीसा किसी देश में हायर स्टडीज (Higher Studies ) के लिए दिया जाता है। यानी अगर आपको किसी मास्टर डिग्री ( Master Degree ) या कोर्स के लिए विदेश जाना है तो स्टूडेंट वीसा ( Student Visa ) के लिए अप्लाई करना होगा।
वर्किंग हॉलिडे वीसा ( Working Holiday Visa ): यह उन लोगों के लिए होती है जिन्हें कंपनी की तरफ से वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम ( Holiday Program )के लिए किसी दूसरे देश भेजा जाता है। इसमें घूमने के साथ अस्थाई कार्य करने की छूट होती है।
बिजनेस वीसा ( Business Visa ) : किसी दूसरे देश में बिजनेस गतिविधियों ( Business Activities ) में हिस्सा लेने के लिए यह वीसा दिया जाता है। इसमें किसी स्थाई नौकरी (Permanent Job ) को भी शामिल किया जा सकता है और उसके लिए वर्क वीसा ( Work Visa ) लिया जा सकता है।
टूरिस्ट वीसा ( Tourist Visa ) : यह वीसा सिर्फ घूमने-फिरने के लिए जारी किया जाता है। इस वीसा को लेकर अगर किसी देश में जाते हैं तो आप किसी तरह की बिजनेस गतिविधियों ( Business Activities ) से नहीं जुड़ सकते। । इस वीसा का बहुत से देशों में ग़लत इस्तेमाल होने से कई देशों ने इसको बंद कर दिया या फिर नियम बहुत सख्त कर दियें |
डिप्लोमैटिक वीसा ( Diplomatic Visa ) : यह वीज़ा सिर्फ राजनयिकों ( Ambassadors )के लिए होती है। जिनके पास डिप्लोमैटिक पासपोर्ट (Diplomatic Passport ) है, उन्हें ही यह वीसा जारी किया जाता है।
ऑन-अराइवल वीसा (Visa On Arrival ): यह किसी देश में एंट्री के वक्त हवाई अड्डे पर जारी किया जाता है। हालांकि इसके लिए पहले से कुछ जरुरी कागजात होना भी आवश्यक है क्योंकि आपके देश का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यात्रा शुरु करने से पहले ही उसे चेक करता है।
ट्रांजिट वीसा ( Transit Visa ): यह वीसा ज्यादा से ज्यादा पांच दिनों के लिए वैलिड होता है। इसे उस हालत में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर गुजरना होता है। बहुत सी बार यह जब आपकी किसी और देश कनेक्टिंग फ्लाइट ( Connecting Flights ) और आपको उस देश में रुकना पड़ता है अपने गंतवय देश के लिए से पहले |
जर्नलिस्ट वीसा ( Journalist Visa ): मीडिया कर्मियों (Media Person ) लिए यह वीसा जारी किया जाता है ताकि इसके के जरिए वे न्यूज़ कवरेज(News Coverage ) के लिए एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल सके |
कोर्टेज़ी वीसा ( Courtsey Visa ) : गवर्नमेंट ऑफ़िसर ( Government Officials ) या विदेशी संस्थानों के ऐसे अधिकारियों को यह वीसा दिया जाता है, जो डिप्लोमैट कैटिगरी ( Diplomatic categories ) में नहीं आते।यह पूरी तरह किसी भी देश की सरकार पर निर्भर होता है वह यह वीसा किसको दे |
टेंपररी वर्कर वीसा (Temporary Work Visa ) : किसी देश में नौकरी (Job) के लिए यह वीसा दिया जाता है। इसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है।
मैरिज वीसा ( Marriage Visa ): यह वीज़ा एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है और सिर्फ दो अलग़ देशों के लोगों के बीच होने वाली शादी के लिए ही इसको प्रदान किया जाता | अगर लड़का लड़की के देश में जाता है तो उसको उस देश की एम्बसी में जा कर वीसा अप्लाई करना होगा | ऐसा ही अगर लड़की जाती है तो उसको करना होगा |
पार्टनर वीसा ( Partner Visa ) : अगर कोई शादीशुदा जोड़ा अलग-अलग देश में रहता है और दोनों में से कोई भी अपने जीवन साथी को अपने पास बुलाता है तो उसके पार्टनर को 'पार्टनर वीज़ा' दिया जाता है।
इमिग्रेंट वीसा ( Immigrant Visa ) : यह उस समय दिया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में स्थायी रूप से बसना चाहता है। यह वीसा पाना बहुत ही मुश्किल होता है | खासतौर से इस वीसा का इस्तेमाल अमेरिका में बसने के लिए किया जाता है |
रिटायरमेंट वीसा ( Retirement Visa ): इस तरह का वीसा कुछ ही देश ही जारी करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ,अर्जेन्टीना ,कोस्टा रिका आदि | यह उन लोगों को ही दिया जाता है जो दूसरे देश में पैसा कमाने नहीं जाते । कुछ मामलों में व्यक्ति की उम्र का ध्यान भी रखा जाता है। इसको कुछ देशो में पेंशन वीसा के नाम से भी जाना जाता है|
कुछ खास बातें जिनका वीसा अप्लाई करने के वक्त धयान रखना बहुत जरुरी है :
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